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🇮🇳 RLF Group — मुख्यमंत्री आवास य
📜 कानूनी दस्तावेज

नियम एवं शर्तें

RLF Group — मुख्यमंत्री आवास य मकान / फ्लैट पंजीकरण हेतु आवेदन के नियम

मुख्यमंत्री जन आवास योजना  | विकासकर्ता: rlf infratech pvt. ltd.

⚠️ महत्वपूर्ण सूचना

इस पोर्टल पर आवेदन करने से पहले कृपया नीचे दिए गए सभी नियम एवं शर्तें ध्यान से पढ़ें। आवेदन जमा करने का अर्थ है कि आप इन सभी शर्तों से सहमत हैं।

1योजना

मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत विकासकर्ता: RLF Infratech Pvt. Ltd. द्वारा राजस्थान राज्य सरकार के साथ हुए अनुबंध के अंतर्गत 2 BHK एवं 3 BHK फ्लैट्स की यह योजना भिवाड़ी (अलवर) में, अलवर–भिवाड़ी स्टेट हाईवे पर, सलारपुर इंडस्ट्रियल एरिया तथा होंडा प्लांट के नज़दीक विकसित की जा रही है। इस योजना में 2 BHK फ्लैट्स के ड्रॉ (लॉटरी) द्वारा आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं।

Category2 BHK — 955 Sq. Ft.
आवेदन शुल्क₹5,100/-
कीमत (तल अनुसार)₹25.99 लाख/- से शुरू
नोट: IFMS & Allied Charges Extra

2पात्रता

  • आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • आवेदक को वयस्क होना चाहिए अर्थात आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
  • आवेदक का किसी भी बैंक में खाता होना अनिवार्य है, एवं आवेदन पत्र में उसका विवरण अवश्य भरें। यह माना जाता है कि बैंक ने ऐसे खातों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के KYC मानकों का पालन किया है। सफल आवेदक का पंजीकरण शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
  • परिवार से अभिप्राय पति / पत्नी और आश्रित संबंधियों से है।
  • पात्रता की शर्तें पूरा करने पर पति / पत्नी दोनों अलग-अलग इस शर्त पर फ्लैट के लिए आवेदन कर सकते हैं कि दोनों के सफल होने पर केवल एक को ही फ्लैट आवंटित किया जाएगा।
बैंक खाता: आवेदक सही खाता संख्या अंकित करें तथा इस खाते को आवंटन / रिफण्ड प्राप्त होने तक बन्द न करावें। लॉटरी में असफल रहने पर यह सूचना आपके रिफण्ड को शीघ्र लौटाने में सहायक होगी।

3आवेदन कैसे करें

  • इस योजना में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन हमारी वेबसाइट www.rlfgroup.in पर जाकर कर सकते हैं।
  • ऑनलाइन आवेदन राशि जमा कराकर भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।
  • पंजीकरण राशि या अन्य कोई भी राशि नगद में स्वीकार नहीं की जायेगी।
  • 2 BHK के लिए ₹5,100 निर्धारित किया गया है। रजिस्ट्रेशन राशि, फ्लैट की कीमत के अतिरिक्त है।
  • आवंटन ड्रॉ के माध्यम से किया जायेगा।
  • ड्रॉ में असफल आवेदकों को उनकी पंजीयन राशि 10 से 15 दिवस के अन्दर उनके द्वारा दिये गये बैंक अकाउंट में जमा करा दी जायेगी।
  • ड्रॉ में सफल आवंटन के पश्चात् आवंटन रद्द नहीं किया जावेगा। आवंटन रद्द कराने पर पंजीकरण राशि / जमा राशि जब्त हो जावेगी।
  • ड्रॉ में सफल आवंटन के पश्चात आवंटी को ड्रॉ की तिथी पर भवन की 10% राशि का डिमांड ड्राफ्ट जो "RLF INFRATECH PVT LTD. THE PARK" के नाम पर देय होगी, तुरंत जमा करवानी होगी, अन्यथा उनका आवंटन निरस्त कर फ्लैट किसी अन्य हितग्राही को आवंटित कर दिया जाएगा।
  • किसी भी सशर्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन पत्रों को आवेदक को बिना कोई कारण बताए सीधे ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।
  • ड्रॉ की तिथी से 30 दिनों के अंदर भवन क्रेता अनुबंध पत्र (ATS) रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा।

4आवंटन की प्रक्रिया

  • आवंटन ड्रा के माध्यम से स्थानीय निकाय के वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष निकला जायेगा।
  • पात्र आवेदकों को उपलब्ध फ्लैट्स के आधार पर ड्रा के माध्यम से आवंटन किया जायेगा।

5आवंटन का परिणाम

  • सफल आवेदकों की सूची कार्यालयों के मुख्य सूचना पटल पर देखी जा सकती है।
  • ड्रॉ का परिणाम वेबसाइट www.rlfgroup.in पर देखा जा सकता है।
  • सफल आवंटियों को आवंटन पत्र पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे तथा ड्रॉ का परिणाम देखने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
  • सफल आवंटियों के आवंटन की सूचना उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल नम्बर पर मेसेज द्वारा भी दी जाएगी। अतः अपना मोबाइल नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित करें।
अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें: 📞 8088058805

✅ सहमति एवं आवेदन

सभी नियम एवं शर्तें पढ़कर सहमत हैं? नीचे दिए बटन से आवेदन करें।

📋 आवेदन फॉर्म भरें →